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अनु. जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में 121 प्रकरणों में मिली एक करोड़ 61 लाख से अधिक की सहायता

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार) निवारण 1995 उपनियम 17(3) के तहत जिला स्तरीय सर्तकता एवं मोनिटरिंग समिति की तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास की बैठक श्रीमती अनुग्रह पी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें अधिनियम अधीन पंजीवद्ध अपराध एवं उनके अनवेक्षण, पीडि़त व्यक्तियों को दी गई राहत राशि एवं पुर्नवास के संबंध में चर्चा कर अधिनियम के अधीन दर्ज प्रकरणों में प्रकरणवार समीक्षा की गई।
    बैठक में समिति के सदस्य के रूप में राजेन्द्र मजेजी, श्री सी.पी.गोयल, श्री शंकर कुशवाह, श्री राजवीर सिंह, श्री शिवकांत कुलश्रेष्ठ श्याम सिंह जादौन, वीरेन्द्र माथुर, अजाक्स का जिलाध्यक्ष श्री कमल किशोर कोड़े एवं आदिम जाति कल्याण के जिला संयोजक श्री आर.के.सिंह सहित संबंधित अधिकरीगण उपस्थित थे। बैठक में बताया कि माह जुलाई 2018 से दिसम्बर 2018 तक अनुसूचित जाति के 95 प्रकरणों में 124 हितग्राहियों को 129.45 लाख रूपए की राशि तथा अनुसूचित जनजाति के 26 प्रकरणों में 30 हितग्राहियों को 32.25 लाख रूपए की राशि प्रदाय की गई।
    कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने बिन्दुवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जाति प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रकरण पुलिस थानों में लंबित न रखे जाए। उनका शीघ्र निराकरण करने की कार्यवाही करें। इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से चर्चा कर जाति प्रमाण-पत्र बनाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करें। उन्होंने भरण पोषण की मिलने वाली राशि पर भी चर्चा की।

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