व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत न करने की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत अपेक्षित दैनिक निर्वाचन व्यय लेखे संधारण करने में असफल रहे है। इसके लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171(एच) के अधीन शिकायत सक्षम न्यायालय में दर्ज कराई जाकर वाहन प्रयोग की अनुमतियां वापस ले ली जाएगी। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्री धाकड़ लोकेन्द्र सिंह राजपूत द्वारा संधारित किए जाने वाले दैनिक निर्वाचन लेखो के प्रथम निरीक्षण में निर्वाचन प्रचार प्रयोजनार्थ प्रस्तुत की गई विभिन्न सामग्री एवं सेवाओं का व्यय अपने लेखाओं में शामिल नहीं किए जाने, विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं की मात्रा/संख्या न्यून संग्रहित कर व्यय अंकित करने जैसी विसंगतियों के संबंध में उत्तर पत्र प्राप्ति के 48 घण्टे के अंदर प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि व्यय लेखों में आंशिक/पूर्ण रूप से अंकित नहीं की गई मदों के व्यय को स्वीकार कर लिया गया है तथा यह व्यय लेखो में शामिल कर लिया जाएगा।
समाचार क्रमांक 110/2019
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