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अवैध शराब रखने के जुर्म में 25000/रू. जुर्माने एवं 1 वर्ष की सजा

शिवपुरी : - घटना दिनांक 13.02.14 को पुलिस थाना पिछोर में थाना प्रभारी पुरूषोत्तम भार्गव को मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि, एक व्यक्ति सीतारापुर की पुलिया के पास अवैध रूप से देशी प्लेन मदिरा के आठ कार्टून आम नहर की पुलिया के पास विक्रय हेतु ले जाने के लिए रखे है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु वह एएसआई शिवनारायण श्रीवास्वत, एच.सी. विजय कुमार चतुर्वेदी सैनिक सुनील एवं साक्षी शंकर राय एवं सुनील राय को साथ लेकर मुखविर के बताये  स्थान पर पहुंचकर आसपास देखा तो उक्त स्थान पर एक व्यक्ति कुछ कार्टून रखे दिखा। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रूपसिंह पुत्र सिरनाम सिंह उम्र 24 वर्ष होना बताया। उक्त कार्टून देखे व पंचान को दिखाये तो 7 कार्टूनो में 350 क्वार्टर देशी प्लेन मंदिरा होना बताया। उक्त शराब को जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34-2 के तहत पुलिस थाना पिछोर ने अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय सीजेएम जिला शिवपुरी के न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य एवं दस्तावेजों से मामले को सिद्ध पाते हुये दिनांक 01.05.2019 को आरोपी रूपसिंह को एक वर्ष की सजा एवं 25000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया । मामले में शासन की ओर से पैरवी श्री राजवीर सिंह यादव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई।

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