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सदभावना एवं समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न

सभी त्यौहार आपसी सदभाव एवं भाईचारे के साथ मनाए 
सदभावना एवं समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न 
शिवपुरी | 29-अगस्त-2019  दो सितम्बर को गणेश चतुर्थी एवं 09 सितम्बर को ढोल ग्यारस, 10 सितम्बर को मोहर्रम और 12 सितम्बर को अंनत चतुर्दशी के त्योहार पर की जाने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में सदभावना एवं समन्वय समिति की बैठक कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष श्री मुन्नालाल कुशवाह, अपर कलेक्टर श्री आर.एस.बालोदिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गजेन्द्र सिंह कंवर सहित समिति के सम्मानीय सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
    कलेक्टर ने सितम्बर माह में मनाए जाने वाले त्योहारों पर की जाने वाली प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी दायित्व उन्हें सौंपे गए है, उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि शिवपुरी जिले में सभी धर्मो के त्योहारो को मनाए जाने की गौरवशाली परम्परा रही है। इसी परम्परा को कायम रखते हुए आगामी दिनों में पड़ने वाले सभी धर्मों के त्योहारों को नागरिक आपसी सद्भाव एवं भाईचारे के साथ मनाए।
    सद्भावना एवं समन्वय समिति के माध्यम से सभी सदस्यों ने जिले के नागरिकों से आग्रह किया गया कि जिले में स्थापना की जाने वाली गणेश की प्रतिमाए प्लाटस्टर ऑफ पेरिस(पीओपी) के स्थान पर मिट्टी से बनी प्रतिमाए ही स्थापित करें। प्लाटस्टर ऑफ पैरिस से बनी हुई प्रतिमाए पर्यावरण एवं जल को प्रदूषित करती है।
    कलेक्टर ने गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस एवं मोहर्रम और अनंत चतुर्दशी पर्वो पर की जाने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में विभागीय अधिकारियों को जवावदेही सुनिश्चित करते हुए कहा कि जिन स्थानों से चल समारोह निकलेंगे। उन सडको पर गड्डों के मरम्मत का कार्य नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाए। उन्होंने सद्भावना एवं समन्वय समिति के माध्यम से कहा कि गणेश उत्सव समितियो से आग्रह करें कि जिन स्थानों पर प्रतिमाओं की स्थापना की जाए, उन स्थानों पर लगाए जाने वाले पण्डालो के अस्थाई विद्युत कनेक्शन लें। किसी भी हालत में नंगे एवं खुले हुए तारो को न छोड़े। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी भी पण्डालो का जाकर भी निरीक्षण करें।
    श्रीमती अनुग्रहा पी ने गणेश उत्सव समितियों के संचालको से आग्रह किया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन करते हुए रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रखा जाए। उन्होंने गणेश उत्सव समितियों एवं ताजिएदारों को बताया जाए कि गणेश प्रतिमाओ एवं झांकियो एवं ताजियों की ऊचांई ऐसी रखी जाए जो बिजली के तार एवं टेलिफोन के तारो से न टकराए। इस संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को भी निर्देश दिए कि वे झांकी संचालकों एवं ताजिएदारों की भी पृथक से बैठक आयोजित कर बैठक के निर्णय से अवगत कराते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाए। उन्होंने बताया कि सिंध नदी, अमोला एवं मूर्ति विसर्जन हेतु निर्धारित किए गए विसर्जन स्थलों पर प्रकाश, पेयजल, होमगार्ड के जवान, गोताखोर, नाव आदि की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। करबला एवं हुसैन टेकरी पर साफ-सफाई कराई जाकर प्रकाश एवं पेयजल की समूचित व्यवस्था की जाए।
    कलेक्टर ने कहा कि जिस मार्ग से चल समारोह निकलेगा, उस मार्ग पर साफ-सफाई एवं डस्टबिनों की भी व्यवस्था रखी जाए। चल समारोह में वितरित किए जाने वाले स्वल्पहार का भी स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा भी परीक्षण किया जाए।  
    उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं यातायात प्रभारी को निर्देश दिए कि सड़कों पर लगे बिजली के खम्बे एवं अन्य शासकीय परिसंपत्तियों पर जो बैनर, फ्लेक्स लगे हुए है। उन्हें म.प्र.सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत हटाने की कार्यवाही करें। विष्णु मंदिर के पास एवं झांसी तिराहा से कमलागंज सड़क पर गड्डों को भरने की कार्यवाही, नगर पालिका एवं लोक निर्माण विभाग को करने के निर्देश दिए।

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