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नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर को 

नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर को 

शिवपुरी | 11-सितम्बर-2019  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार और जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री अमनीश कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में जिला शिवपुरी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 सितम्बर 2019 को प्रातः 10.20 बजे जिला न्यायालय शिवपुरी में किया जाएगा।
    नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, बैंक रिकवरी के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, सर्विस संबंधी प्रकरण, दूरसंचार बीएसएनएल एवं न्यायालय में राजीनामा योग्य लंबित अन्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर से संबंधित ऐसे प्रकरण जो न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं हैं, का निराकरण भी प्रीलिटिगेशन स्टेज पर लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। 
    14 सितम्बर 2019 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं विद्युत के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार छूट विद्युत कंपनी द्वारा दी गई है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका से संबंधित संपत्तिकर एवं जलकर प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार शासन द्वारा छूट प्रदान की गई है। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर 2019 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जाएगी।

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