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शासकीय उ.मा.वि. टेंटरा के प्राचार्य का 15 दिवस का वेतन काटने के निर्देश

शासकीय उ.मा.वि. टेंटरा के प्राचार्य का 15 दिवस का वेतन काटने के निर्देश 

मुरैना | 14-नवम्बर-2019
 जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में सहायक संचालक शिक्षा द्वारा शा.उ.मा.वि. टेंटरा का विगत 20 अगस्त को आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दर्ज छात्र संख्या 560 में से 142 छात्र उपस्थित पाये गये। इस संबंध में शैक्षणिक कार्य सुधारने एवं छात्र संख्या कम होेने पर प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ को नियमों की अन्धेकी करने पर अक्टूबर का वेतन काटने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु प्राचार्य श्री आरडी पचौरी द्वारा आदेशों की अवहेलना की। प्राचार्य पदीय कर्तव्यों के प्रति सजग न रहकर एक लोकसेवक के आचरण के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल होकर दण्डनीय है। इस संबंध में शा.उ.वि. टेंटरा के श्री आरडी पचौरी का 15 दिवस का वेतन काटने के निर्देश जारी किये गये है। 

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