जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एमपी पीएससी परीक्षा में बढ़े हुए 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है।राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आने पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है।बता दें बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण को असंवैधानिक बताकर एक याचिका दायर की गई थी जिसमे आज हाई कोर्ट ने सुनवाई की।राज्य सरकार की तरफ से इस सुनवाई पर किसी भी प्रकार का जवाब नही दिया गया जबकि याचिकाकर्ता की और से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने पैरवी की।सरकार की ओर से जवाब नहीं आने पर अब इस मामले की अगकी सुनवाई 12 फरवरी को होगी।
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