एक लायसेंसी बंदूक राजसात |
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सागर | 20-जनवरी-2020 |
प्रभारी अधिकारी नाजरात शाखा सागर ने जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री रामचरण पिता भैयालाल कुर्मी उम्र 88 वर्ष निवासी बमोरी खाडेरा थाना खिमलासा तहसील मालथौन जिला सागर को शस्त्र लायसेंस की आवश्यकता न होने पर लायसेंसी बंदूक भरमार दो नाल नगर दण्डाधिकारी सागर के आदेशानुसार प्रभारी खिमलासा की नजारत शाखा के माल पंजी पर जमा की गई थी। लायसेंसी को उक्त जप्तशुदा शस्त्र की आवश्यकता न होने आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 21 (4) के तहत जप्तशुदा शस्त्र आर्म्स एक्ट 1959 की की धारा 21(5) के अंतर्गत राजसात किया गया है। |
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