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वाहनों के बकाया कर के भुगतान पर छूट

 
 
   
वाहनों के बकाया कर जमा करने के लिए निर्धारित आयु सीमा के मोटरयानों को बकाया मोटरयान कर तथा शास्ति के शोध्यो के भुगतान पर छूट प्रदान की गई है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि ऐसे यान जो विनिर्माण की तारीख से 20 वर्ष पूर्ण कर चुके हो, परिवहन विभाग में अभी भी पंजीकृत हों तथा वह पंजीयन निरस्त करना चाहते हों, ऐसे वाहनों पर 90 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। इसी प्रकार ऐसे यान जिन पर मोटरयान कर या शास्ति अथवा दोनो लंबित है तथा वाहन स्वामी स्वेच्छा से वाहन का पंजीयन निरस्त करना चाहता हो, तो ऐसे वाहनों पर भी 90 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। इसमें ऐसे मोटरयान पात्र होंगे जिस पर अधिसूचना जारी होने की तारीख से विगत पांच वर्षो तक कोई अपराध के लिए प्रकरण दर्ज न हुआ हो।
    इनके अतिरिक्त बकाया मोटरयान कर एवं शास्ति के एक मुश्त भुगतान के लिए छूट प्रदान की गई है। अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष पुरानी पंजीकृत वाहन पर 20 प्रतिशत, अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष तक की पुरानी वाहन पर 40 प्रतिशत, अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष तक की पुरानी वाहन पर 50 प्रतिशत एवं अधिसूचना की तारीख से 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहन पर 70 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है ।