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मारपीट करने वाले आरोपी को 1 माह का सश्रम कारावास की सजा

मारपीट करने वाले आरोपी को 1 माह का सश्रम कारावास की सजा 

बड़वानी | 03-फरवरी-2020

    न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी राजपुर श्री अरूणसिंह अलावा द्वारा अपने फैसले मे मारपीट करने के आरोप मे आरोपी महेन्द्र पिता मुकुंद शाह नागर निवासी राजपुर को धारा 294, 323, 506 भादवि में 1 माह का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री खुमसिंह चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई।  
      अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 05.12.2019 को फरियादीया चित्राम्बिका और उसकी छोटी बहन मोहिनी अपने मामा उमाकांत गुप्ता के यहां पर थे। तभी फरियादीया के पिता महेन्द्र नागर अपनी पत्नी शारदा बाई से झगडा कर अपने साले उमाकांत गुप्ता के यहा पहुँच गये और जाकर अपनी बेटी चित्रांबिका को गालिया देने लगे। फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपी ने फरियादीया को वही पड़ी लकड़ी मारी जो फरियादीया को सिर पर पीछे की तरफ लगी और खून निकलने लगा।  झगड़ा फरियादीया की  छोटी बहन मोहिनी व मामा उमाकांत ने देखा व छुडाया। बाद में फरियादीया के पिता आरोपी महेन्द्र बोल रहे थे कि आज तो बच गए किसी दिन जान से खत्म कर दूंगा। जिसकी रिपोर्ट फरियादीया ने थाना राजपुर में की। जिसके आधार पर थाना राजपुर द्वारा धारा 294, 323, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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