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दुकान से मोबाईल चोरी करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा

दुकान से मोबाईल चोरी करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा 

बड़वानी | 03-फरवरी-2020

    न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले मे दुकान से मोबाईल चोरी करने के आरोप मे आरोपीगण प्रेमा पिता लाला एवं मुकेश पिता लाला दोनो निवासी ग्राम सावरियापानी को धारा 457 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माने एवं धारा 380 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 जुर्माना से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री शीला अलावा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।  
      अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 20.04.2018 को फरियादी पवन पिता किशन अपनी पाटी में स्थित दुकान रात को बंद करके अपने घर आ गया था। अगले दिन दिनांक 21.04.2018 को फरियादी अपनी मोबाईल दुकान पर आया और दुकान खोली तो देखा कि दुकान के पीछे का दरवाजा टुटा था और दुकान का सामान चेक किया तो उसमे से दो झेन कम्पनी के ऐनरॉईड मोबाईल जिनकी कीमत 4000-4000/- रू. थी और गल्ले में रखे 100 के 5 नोट कुल 500 रू. कोई अज्ञात बदमाश रात्री में उसकी दुकान का पीछे का दरवाजा तोडकर चुराकर ले गया। जिसकी रिर्पोट फरियादी ने थाना पाटी पर की। थाना पाटी द्वारा प्रकरण का अनुसंधान किया गया तो पता चला कि आरोपी प्रेमा एंव मुकेश न फरियादी की दुकान में रात्रि में घुसकर 02 मोबाईल और 500 रूपये चुराये थे। तद्पश्चात् थाना पाटी के पुलिसवालों द्वारा आरोपीगण से उक्त 02 मोबाईल जप्त किये गये और आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया।

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