किसान एमपी ऑनलाईन के कियोस्क सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं भू-अभिलेख की प्रतिलिपियां |
कलेक्टर ने दो मार्च को समारोह पूर्वक शुभारंभ के राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश |
सीधी | 29-फरवरी-2020 |
प्रदेश में किसानों को भू-अभिलेखों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा किसानों को नवीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी किसानों को भू-अभिलेख खसरा एवं बी-1 की प्रतिलिपि तहसील स्थित आईटी सेन्टरों तथा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन करने पर तुरंत उपलब्ध कराई जा रही है। इसी दिशा में एक ओर कदम बढ़ाते हुए राजस्व विभाग द्वारा भू-अभिलेखों की प्रति निर्धारित दरों पर भू-स्वामियों को प्रदाय करने के लिए एमपी ऑनलाईन को प्राधिकृत सेवा प्रदाता नियुक्त किया गया है। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी के निर्देशानुसार 02 मार्च 2020 से समारोहपूर्वक जिले के सभी एमपी ऑनलाईन कियोस्क केन्द्रों पर एमपी बेवजीआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आम नागरिकों को शासन द्वारा निर्धारित दरों पर भू-अभिलेख की प्रतिलिपियां प्रदाय करना प्रारंभ किया जा रहा है। जिससे किसानों को भू-अभिलेख खसरा एवं बी-1 की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए तहसीलों में नहीं आना पड़ेगा। किसान अपने निकटतम एमपी ऑनलाईन कियोस्क से भू-अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेगा। कलेक्टर श्री चौधरी ने समस्त राजस्व अधिकारियों को उक्त के व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा समारोह पूर्वक योजना के शुभारंभ के निर्देश दिए हैं। भू-अभिलेखों की प्रतिलिपियों के लिए निर्धारित दर शासन द्वारा एमपी ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए दरें निर्धारित की गई हैं। जिसके तहत एक साला/पांच साला खसरा या खाता जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, खेवट के प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रूपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपए फीस निर्धारित की गई है। इसी प्रकार वाजिब-उल-अर्ज, निस्तार पत्रक के प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रूपए एवं प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपए और ए-4 आकार के नक्शे की प्रति के प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रूपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपए की दर निर्धारित की गई है। घर पर भी प्राप्त सकते हैं भू-अभिलेख की प्रतियां भू-अभिलेखों की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए किसान चाहें तो उन्हें एमपी ऑनलाईन कियोस्क या तहसील स्तर पर आईटी केन्द्र पर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। किसान अपने घर से ही इंटरनेट के माध्यम से https://mpbhulekh-gov.in पोर्टल पर जाकर भू-अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रतिलिपि ऑनलाईन पेमेंट कर प्राप्त कर सकते हैं। डायवर्सन के लिए ऑनलाईन कर सकते हैं चालान का भुगतान जिन भूमि स्वामियों को अपनी भूमि का डायवर्सन कराना है, वह https://mpbhulekh.gov.in पोर्टल पर जाकर व्यपवर्तन के लिए सूचना ऑनलाईन चालान का भुगतान कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित कर सकते हैं। भूमि स्वामियों को इसके लिए तहसील कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन भूमि स्वामियों को स्वयं पोर्टल से व्यपवर्तन करने में परेशानी हो, वह तहसील स्थित आईटी सेन्टरों के माध्यम से डायवर्सन के लिए आवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित कर सकते हैं।ऑनलाईन कर सकते हैं भूमि राजस्व का भुगतान किसान अब अपनी भूमि का राजस्व भुगतान वह https://mpbhulekh.gov.in पोर्टल के भू-राजस्व भुगतान मॉडूल्य की सहायता से स्वयं ऑनलाईन पेमेंट के माध्यम से कर सकता है। किसानों को भू-राजस्व भुगतान के लिए अब तहसील कार्यालय अथवा पटवारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाईन कर सकते हैं डायवर्टेट भूमि के भू-भाटक का भुगतान इसी प्रकार डायवर्टेट भूमि के भू-भाटक का भुगतान भी अब भू-स्वामी https://mpbhulekh.gov.in पोर्टल के भू-राजस्व भुगतान मॉडूल्य की सहायता से स्वयं ऑनलाईन पेमेन्ट के माध्यम से कर सकते हैं। |
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