| सेनेटाइजर्स, मास्क व अन्य उपयोगी वस्तुएं अधिक कीमत पर बेचने पर होगी कार्यवाही |
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| दतिया | 17-मार्च-2020 |
कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए बाजार में यदि मेडीकल स्टोर संचालकों द्वारा सेनेटाइजर्स, मास्क व अन्य उपयोगी वस्तुएं उन पर अंकित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बेची जाती हैं, तो उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश पब्लिक हैल्थ एक्ट 1949 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस बारे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिला केमिस्ट एसोसिएशन को पत्र लिखकर कहा है कि उपर्युक्त वस्तुएं अंकित मूल्य से ज्यादा कीमत पर ना बेची जाएं तथा इस बारे में एसोसिएशन के सभी सदस्यों को अवगत कराना सुनिश्चित करें। इस पर विस्तृत चर्चा के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में 18 मार्च 2020 को मध्यान्ह 12 बजे से एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है। |
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