भोपाल। कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत लोक सुरक्षा की दृष्टि से कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए सावधानी के लिए भोपाल जिले में 20 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया है | सुरक्षा की दृष्टि से सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनो,भंडारों, लंगर, पर 31 मार्च तक प्रतिबंधित आदेश जारी किए गए हैं।
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