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भोपाल में NDMA की धारा 34 लागू


भोपाल। कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत लोक सुरक्षा की दृष्टि से कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए सावधानी के लिए भोपाल जिले में 20 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया है | सुरक्षा की दृष्टि से सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनो,भंडारों, लंगर, पर 31 मार्च तक प्रतिबंधित आदेश जारी किए गए हैं। 
सामाजिक ,धार्मिक ,सांस्कृतिक, स्थलों पर भी इस प्रकार के किसी आयोजन नहीं किया जा सकेगा। कलेक्टर ने बताया कि केंद्र सरकार से मिले निर्देश अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जिले में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संक्रमण को रोकने के लिए यह कदम उठाना अति आवश्यक है इसके लिए शहर में पूर्व में ही कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज, जिम ,स्पा सेंटर, स्विमिंग पूल, पुस्तकालय, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, आदि ऐसी सभी जगह जहां पर 20 या 20 से अधिक लोग एकत्रित हो सकते हैं, को बंद कर दिया गया है। 







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