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जिले में धारा 144 और लॉकडाउन अब 3 मई तक


भारत सरकार द्वारा जारी  निर्देशानुसार आमजन के स्वास्थ्य एवं लोक हितों को दृष्टिगत रखते हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा लॉक डाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। अब 3 मई तक लॉक डाउन रहेगा।
     जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत शिवपुरी जिले में प्रतिबंध और लॉक डाउन की अवधि 14 अप्रैल से बढ़ाकर 03 मई 2020 रात्रि 12 बजे तक कर दी है। नोबेल कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार एवं बचाव के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में यह निर्णय लिया गया है।

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