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विवाह समारोह को लेकर आदेश जारी। shivpuri news



भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा लोक डाउन की अवधि में जिले में विवाह समारोह के आयोजन के संबंध में निर्णय हेतु जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।उक्त आदेश के तहत जिला शिवपुरी में लॉक डाउन की अवधि में आगामी तिथियों में सर्व दमोह धर्मों के द्वारा आयोजित विवाह समारोह को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी  किया है। जिसके तहत आयोजन करता अपने अपने घरों पर वर एवं वधू पक्ष के 10-10 व्यक्ति पंडित अथवा काजी सहित आदि कुल 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह कर सकते हैं। ऐसे प्रकरणों में जहां वधू या वर पक्ष को विवाह समारोह हेतु शिवपुरी जिले से बाहर जाना है तो एक वाहन में ड्राइवर सहित चार व्यक्ति की अनुमति होगी। आयोजनकर्ता ऐसे दो वाहनों की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी से प्राप्त कर सकेगा जिसमें जाने वाले व्यक्तियों के नाम, पता एवं मोबाइल नंबर की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। जिला शिवपुरी अंतर्गत आयोजित होने वाले विवाह समारोह की सूचना आयोजनकर्ता को संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी को विवाह में सम्मिलित होने वाले वर-वधू पक्षियों की जानकारी मय स्थाई पते व मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध कराना आवश्यक होगी।अनुविभागीय दंडाधिकारी को सूचित किए बगैर विवाह समारोह आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर विवाह समारोह एवं सामूहिक विवाह पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना संक्रमण के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश का दृढ़ता पूर्वक पालन करना सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने पर उल्लंघन करता के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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