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रा​त के समय किसी के घर में चोरी छुपे घुसना किस धारा के तहत अपराध है, क्या आप जानते हैं

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अक्सर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति रात के समय चोरी से किसी भी व्यक्ति के घर में घुस जाते हैं और कुछ अनिमिताए फैलाए या अनुचित कार्य करने लगे तो यह भी एक दण्डिनीय अपराध होगा। हम आपको बता दें कि पिछले लेख में आपको हमने बताया था कि किसी भी व्यक्ति के मकान में जबरदस्ती घुसना भी अपराध है। उसी प्रकार इस धारा का उद्देश्य भी वही है कि रात्रि के समय में किसी भी व्यक्ति के घर में जबरदस्ती या चोरी- छिपे घुसाना मात्र भी अपराध होता है।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 444 एवं 446 की परिभाषा:-


भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 444 एवं 446 के अपराध के लिए दण्ड का प्रावधान:-


उधारानुसार वाद:- सम्राट बनाम कैलाशचंद्र चक्रवर्ती- आरोपी जो एक अजनबी था,बिना किसी निमंत्रण या अधिकार के आधी रात को एक महिला के शयन-कक्ष में प्रवेश किया।न्यायालय ने विनिशिचत किया कि उक्त परिस्थिति में यह उपधारणा की जा सकती हैं कि आरोपी ने धारा 456 में उपबंधित अपराध के लिए रात्रि में चोरी से आकर गृह अतिचार या अनुचित कार्य किया।

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