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अधिकारी, किसी को विधि विरुद्ध रोक कर रखे तो IPC की किस धारा के तहत मामला दर्ज होगा



 स्कूल से लेकर नौकरियां या कारोबार तक कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी व्यक्ति को जांच या पूछताछ के नाम पर हिरासत में रखता है। स्कूल में चोरी हो जाए तो प्रिंसिपल जांच के नाम पर अपने कानून लागू कर देता है। कॉलेज में विवाद होने पर प्रिंसिपल या दबंग प्रोफेसर पद का दुरुपयोग कर बनाए गए नियमों के तहत छात्रों को एक कक्ष में बैठे रहने के लिए बाध्य कर देते हैं। पुलिस अधिकारी तो अक्सर ऐसा करते ही हैं। कई बार टैक्स कलेक्शन करने वाले अधिकारी भी व्यापारियों को पूछताछ और जांच के बहाने अवैध रूप से हिरासत में ले लेते हैं। ऐसी कार्रवाई के समय अक्सर वो पूरे विश्वास के साथ यह जताने की कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं न्याय और नियम के अनुसार है। परंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 220 के तहत इस तरह की कार्यवाही एक अपराध है।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 220 की परिभाषा:-


भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 220 में दण्ड का प्रावधान:-

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