बांरा - कलेक्टर इंद्र राव सिंह ने नागरिक हित को देखते हुए । और बांरा में कोविड -19 के बढ़ते संक्रमण के चलते लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1973 की धारा के अंतर्गत 144 का पालन करते हुए सभी व्यापारी वर्गो से सुबह 10 बजे अपने प्रतिष्ठान खोले और शाम 6 बजे बंद कर दे ।। यह आदेश कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया है ।।यह नियम बांरा जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा
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Dr द्वारका धाकड़
दर्रोनी तिराह सेंट चार्ल्स स्कूल के पास पोहरी रोड शिवपुरी
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