शिवपुरी।जेएमएफसी न्यायालय करैरा ने अवैध रूप से रेत उत्खनन करने वाले वाले आरोपी जगदीश कुशवाह एवं सन्दीप पाल का जमानत आवेदन को निरस्त् कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्रीमती सोनल गुप्ता के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 25.08.2020 को इलाका गस्त कंट्रोल रूम पुलिस पालन ग्राम बह्ग्वा धमधोली पहुंची तो मुखबीर से सुचना प्राप्त हुई के ग्राम काली पहाडी नाले के पास खनिज संपदा का अवैध उत्खनन कर चोरी से रेत निकाली जा रही है उक्त सूचना पर पुलिस हमराही फोर्स की काली पहाड़ी नाले पर पहुंचा तो एक पुरानी जेसीबी पीले रंग की से डंपर में रेत भरी जा रही थी जेसीबी चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जगदीश कुशवाह पुत्र हल्के राम कुशवाह उम्र 30 साल निवासी दोहाई नरवर बताया एवं डंपर चालक से नाम पूछा तो उसने अपना नाम संदीप पाल निवासी मदीखेड़ा थाना सतनवाड़ा होना बताया। जब रेत भरने के संबंध में वैध कागजात एवं अनुमति प्रस्तुत करने को कहा तो कोई अनुमति एवं कागज प्रस्तुत और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जिस पर पुलिस द्वारा धारा 379,414 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तथा जेसीबी व डंपर को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया
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