कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने अधीक्षण यंत्री पी.आर. पाराशर और सहायक यंत्री नरेन्द्र तरवरिया को निर्देशित किया है कि त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्रों की पंचायत का पदधारी होने के लिए निरर्हताओं के संबंध में संवीक्षा की जाये एवं निर्देशों का अध्ययन करके कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नाम निर्देशन पत्र के साथ पंचायत के शोध्य के संबंध में अदेय प्रमाण-पत्र पुस्तुत करना अनिवार्य है। अदेय प्रमाणपत्र अभ्यर्थियों द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाये।
0 टिप्पणियाँ