शिवपुरी जिले प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था सिनावलकला खनियांधाना में उपस्थित इण्डियन फार्मर फर्टिलाइजर को.लिमि. गांधीधाम गुजरात के डीएपी उर्वरक के नमूने प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान अमानक स्तर के पाए जाने पर संबंधित लॉट के बीज का क्रय, विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं अनुज्ञापन अधिकारी शिवपुरी श्री यू.एस.तोमर ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लॉट नम्बर 19/04/2021 के स्कंध का जिले में क्रय, विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
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