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अनुविभाग कोलारस में खुले में दुकानों पर पेट्रोल एवं डीजल का भण्डारण एवं विक्रय तथा आतिशबाजी विस्फोटक सामग्री का निर्माण एवं विक्रय किए जाने पर होगी कार्यवाही

 ब्रज रावत
 अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग कोलारस श्री ब्रज बिहारी लाल श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुभाग कोलारस में अतिज्वलनशील सामग्री खुले में दुकानों पर पेट्रोल, डीजल का अनाधिकृत रूप से भण्डारण एवं विक्रय तथा आतिशबाजी विस्फोटक सामग्री का भण्डारण निर्माण एवं विक्रय किया जाना पूर्णतः निषेधित है।
जारी आदेश के तहत बिना लायसेंस मनमाने तरीके से सार्वजनिक स्थलों पर अतिज्वलनशील सामग्री खुले में दुकानों पर पेट्रोल एवं डीजल आदि का भण्डारण एवं विक्रय एवं आतिशबाजी विस्फोटक सामग्री का निर्माण एवं विक्रय किया जा रहा है जिसके कारण बड़ी दुर्घटनाये घटित होकर जानमान की हानि होती है। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था प्रतिबंध के उपरांत भी उक्त सामग्री का भण्डारण एवं विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उक्त व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। 

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