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MP : मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना में 2 वर्ष की वृद्धि

 


मंत्रि-परिषद् ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना की अवधि में 2 वर्ष (31 मार्च 2024 तक) की वृद्धि करने का निर्णय लिया। योजना में वर्ष 2022-23 के लिए 2 लाख और वर्ष 2023-24 के लिए 2 लाख हितग्राहियों को लाभांवित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं।  योजना 28 जुलाई 2020 से लागू की गई थी। वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में कुल 3 लाख 14 हजार 487 ग्रामीण पथ विक्रेता हितग्राहियों को बैंकों द्वारा प्रति हितग्राही 10 हजार रूपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है

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