म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क्र.लिमि. के उपमहाप्रबंधक (एसटीसी) ने बताया कि 33 के.व्ही और 11 के.व्ही. लाईन से ग्राम खरई, कुदौनिया, सुआटोर, रामपुर, खजुरी, भेडोन, अटा मानुपर समीपस्त मजरे टोले इत्यादि स्थानो के आसपास के निवासीगण, कृषक एवं अन्य सर्वसाधारण को आवश्यक सावधानियाँ बरतने बरतें। जिसमें नव-निर्मित लाईन के नीचे अपनी फसलों का खलियान, भूसा एवं अन्य ज्वलन शील पदार्थ न रखें। नव-निर्मित लाईन के नीचे स्वंय का अथवा जानवरों का स्थाई अथवा अस्थाई आवास न बनायें। नव-निर्मित लाईन के पोल, स्टे तथा अन्य उपकरणों को नहीं छुएं एवं लाईन से छेडछाड़ न करें। नव-निर्मित लाईन के पोल, स्टे आदि से अपने मवेशियों को नहीं बांधें तथा दूर रखें। नव-निर्मित लाईन के नीचे एवं पोल के आस-पास वृक्ष न लगाए। अन्यथा किसी भी घातक अथवा अघातक दुर्घटना (जनधन) तथा फसलों के आर्थिक नुकसान हेतु म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लिमि. जिम्मेदारी नहीं होगी।
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