शिवपुरी, जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के सफल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी के आदेशानुसार मतगणना दिवस 3 दिसम्बर को शिवपुरी जिले की समस्त मदिरा दुकानें बंद रहेंगी तथा उक्त अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय, परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना के दिन 3 दिसम्बर को समस्त मदिरा दुकानें भाण्डागार बंद रहेंगे। सम्पूर्ण जिले में 3 दिसंबर को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर ने पुलिस एवं आबकारी विभाग को निर्देशित किया है कि टीम निगरानी करे। जिले में मतगणना के दिन मदिरा का अवैध परिवहन, क्रय-विक्रय, चौर्यानयन न हो।
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