शिविर में उपस्थित लोगों को जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेन्द्र कुमार चढार द्वारा तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों को दर्शाते हुए तम्बाकू से होने वाली हानि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की एवं नशा न करने की सलाह दी। इसके साथ ही डॉ.चढ़ार के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 में उल्लेखित विधिक सहायता हेतु पात्र व्यक्तियों की जानकारी दी। साथ ही मजिस्ट्रेट न्यायालय योजना, लीगल एड क्लीनिक योजना, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, मध्यस्थता योजना, लोक अदालत आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर पंचायत सचिव शिवदयाल कुशवाह एवं पैरालीगल वालेंटियर संजय शर्मा सहित ग्रामजन उपस्थित रहे।

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