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शासकीय उ.मा.विद्यालय क्रमांक-2 शिवपुरी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

 


शिवपुरी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी के निर्देशन में गतदिवस शासकीय उ.मा.विद्यालय क्रमांक-2 शिवपुरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी के सचिव योगेन्द्र कुमार त्यागी ने मां सरस्वती की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
शिविर में छात्र-छात्राओं को बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं वाहन नहीं चलाना चाहिए एवं 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत ही नियमानुसार वाहन चलाना चाहिए। इस दौरान बाल संरक्षण संवर्धन अभियान के तहत ‘‘बच्चों के मैत्रीपूर्ण संबंधी योजना 2015 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही जेजे एक्ट, बाल श्रम कानून, चाईल्ड वेलफेयर कमेटी, स्पेशल पुलिस यूनिट आदि की भूमिका पर जानकारी दी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेन्द्र कुमार चढ़ार ने महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई, बालकों के लिए प्रतिकर योजना एवं बालकों को निशुल्क विधिक सहायता, अपचारी एवं विधि विरूद्ध बालको को बाल मित्र योजना एवं पैरालीगल वालेंटियर आदि के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य अर्चना शर्मा एवं अन्य शिक्षक राजकुमारी शर्मा, जगदीश प्रसाद धाकड़, अनिल रावत, रामनाथ कोली, बकार अहमद, विजय गुप्ता सहित छात्र उपस्थित रहे।

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