Music

BRACKING

Loading...

Shivpuri News : पांच मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी

  ऐर्बोसन (गर्वपात ) किट बेचने का मामला : 

एमटीपी एक्‍ट का उल्‍लंघन करने पर 05 मेडिकल स्‍टोर संचालकों को नोटिस जारी किया गया है।

जानकारीअनुसार -07 मार्च को समक्ष उपस्थित होने के सीएमएचओ ने दिये थे आदेश ।

खबर शिवपुरी जिले से आ रही है जहां बताया जा रहा है शिवपुरी  जिले के मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी ने पांच मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस भेजा गया है मिली जानकारी अनुसार हम आपको बता दें कि विगत समय पर्वत कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से खबर प्रकाशित की गई थी जिस को मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी ने संज्ञान  में लिया और जांच पड़ताल स्टार्ट कर दी गई , 

शिवपुरी cmho ने जानकारी देते हुऐ बताया कि सबसे पहले हमने >प्रथम दृश्य में प्राप्‍त वीडियों एवं बयान के आधार पर प्रथम दृष्‍टया शहरी क्षेत्र में संचालित कपिल मेडिकल स्‍टोर, कमलागंज शिवपुरी, नरेश मेडिकल स्‍टोर, कमलागंज शिवपुरी, बाबा मेडिकल स्‍टोर, कमलागंज शिवपुरी, शिव मेडिकल कोर्ट रोड़, ऊषा मेडिकल स्‍टोर कोर्ट शिवपुरी द्वारा ऐर्बोसन किटों का विक्रय किया जाना पाया गया। इसी लिए नोटिस जारी किया गए है क्यों कि एमटीपी एक्‍ट के अनुसार ऐर्बोसन किटें बिना चिकित्‍सकीय लिखित परामर्श के विक्रय नहीं की जा सकती न ही कोई महिला बिना चिकित्‍सकीय आवश्यकता एवं लिखित चिकित्‍सकीय परामर्श के गर्भपात करा सकती हैं। इसके अतिरिक्‍त किसी भी प्रकार का चिकित्‍सकीय उपकरण या औषधि मुद्रित मूल्‍य से अधिक दर नहीं बेचा जा सकता है। 

मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ.संजय ऋषीश्‍वर ने बताया कि प्रथम दृष्‍टया एमटीपी एक्‍ट का उल्‍लंघन शहरी क्षेत्र शिवपुरी की 05 मेडिकल स्‍टोरों द्वारा पाए जाने पर उन्‍हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये 07 मार्च 2025 को कार्यालय में उपस्थित होकर प्रति उत्तर देने हेतु आदेशित किया गया है। यदि मेडिकल स्‍टोर संचालकों के द्वारा स्‍टोरों पर ऐर्बोसन किटें बेचे जाने का समुचित कारण प्रस्‍तुत नहीं किया जा सका तो उनके विरूद्ध मेडिकल स्‍टोर संचालन का पंजीयन भी निरस्‍त किया जाकर एमटीपी एक्‍ट के तहत कार्यवाही की जायेगी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ