कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आज विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अंतर्गत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं प्रेस प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन पर बैठक आज जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष सचिव अथवा प्रतिनिधि, पत्रकारगण, जिले के समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन किए जाने की जानकारी दी गई तथा अवगत कराया गया कि आमजन प्रारूप निर्वाचक नामावली का अवलोकन मतदान केन्द्र पर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिस, अन्य अभिहित स्थलों पर कर सकते है तथा उनका नाम होने की पुष्टि भी कर सकते है। यह प्रारूप निर्वाचक नामावली मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट http//www.ceoelection.mp.gov.in पर सर्च सुविधा के साथ उपलब्ध है। अनुपस्थित / स्थानांतरित/ मृत/दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचकों के नाम प्रारूप निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नही है, की सूची का प्रदर्शन भी CEO की वेबसाइट पर किया गया है तथा संबंधित पंचायत भवन / शहरी क्षेत्र में संबंधित नगरीय निकाय के सूचना पटल पर तथा संबंधित जनपद पंचायत के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की गई है। जिले के अन्तर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में गणना अवधि (Enumeration Period) के दौरान 16,805 मृत, 4,129 दोहरी प्रविष्टि, 19,048 अनुपस्थित तथा 38,713 स्थानांतरित निर्वाचक पाएं गए जिनकी सूची पूर्व में मतदान केन्द्रवार BLO-BLA बैठक में साझा की गयी थीं। सभी उपस्थित प्रतिनिधियों को पुनः जानकारी दी गई कि प्रारूप निर्वाचक नामावली के प्रकाशन उपरांत दावे आपत्तियों को प्रस्तुत करने का कार्य 23 दिसम्बर से 22 जनवरी 2026 तक किया जाएंगा। साथ ही दिनांक 23 दिसम्बर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक गणना फॉर्मों की जाँच के आधार पर नोटिस जारी करने तथा दावे अपत्तियों का निराकरण का कार्य होगा। सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रारूप निर्वाचक नामावली की एक हार्ड कॉपी तथा एक प्रति सीडी में (फोटो रहित) उपलब्ध करायी गयी है, साथ ही मतदान केन्द्रों की सूची भी प्रदाय की गई है। उपस्थित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि प्रारूप निर्वाचक नामावली में छूटे हुए पात्र निर्वाचकों के नाम सम्मिलित कराने हेतु प्रपत्र-6, अयोग्य व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली से हटाने हेतु प्रपत्र 7 एवं प्रविष्टि में सुधार आदि के लिए प्ररूप-8 में आवेदन करने में आमजन का सहयोग करें। BLA के माध्यम से भी प्रतिदिन 10 आवेदन मय सूची के इस वचन के साथ प्रस्तुत कर सकता है कि उसने व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रपत्रों के विवरण का सत्यापन कर लिया है तथा वह संतुष्ट हैं कि वे सही है। नाम जोड़ने के प्ररूप-6 के साथ एवं राज्य से बाहर से स्थानातंरित निर्वाचक के प्रकरण में घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है। विशेषतौर से ऐसे छूटे हुए पात्र नागरिक जो 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है, उन्हें प्रेरित कर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने के प्रयास का जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आव्हान किया गया।

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