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निर्वाचन संबंधित प्रकाशित प्रचार सामग्री की चार प्रतियां उपलब्ध करानी होगी



शिवपुरी, 16 अक्टूबर 2018/ विधानसभा निर्वाचन 2018 में चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों द्वारा प्रकाशित कराई जाने वाली प्रचार-प्रसार सामग्री की चार प्रतियां जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी), संबंधित रिटर्निंग आॅफिसर एवं व्यय लेखा शाखा को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। 


जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 44 के तहत जारी आदेश में उल्लेख किया है कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत जिले की विधानसभा क्षेत्र करेरा, पोहरी, शिवपुरी, पिछोर और कोलारस के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया मंे भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दल प्रचार-प्रसार हेतु मुद्रित कराई जाने वाली सभी सामग्रियों की चार प्रतियां आवश्यक रूप से जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनीटरिंग कमेटी के मीडिया सेंटर कोठी नम्बर 14 जिला जनसंपर्क कार्यालय शिवपुरी एवं संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी तथा व्यय लेखा शाखा को प्रकाशक द्वारा प्रदत्त कार्य आदेश का निर्धारित प्रारूप-अ की छायाप्रति तथा मुद्रक द्वारा प्रारूप-ब में मुद्रण सामग्री की जानकारी तीन दिवस के अंदर प्रस्तुत करना होगी। सभी मुद्रक एवं प्रकाशक उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करें। 


भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम निर्वाचन 2018 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु निर्वाचन के अंतर्गत प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा मुद्रित कराए जाने वाले बैनर, पोस्टर, हैण्डबिल, बुकलेट व विज्ञापन के मोनीटरिंग के लिए जिला स्तरीय प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) गठित की गई है। उक्त समिति संबंधित मुद्रक या प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों एवं पेडन्यूज की माॅनीटरिंग कर देखेगी कि संबंधित द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) के प्रावधानों का पालन किया है या नही।


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