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पवन भार्गव एंटी करप्शन न्यूज़ शिवपुरी निर्वाचन संबंधित प्रकाशित प्रचार सामग्री की चार प्रतियां उपलब्ध करानी होगी

                   पवन भार्गव शिवपुरी एंटी करप्शन
शिवपुरी, 17 अक्टूबर 2018/ विधानसभा निर्वाचन 2018 में चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों द्वारा प्रकाशित कराई जाने वाली प्रचार-प्रसार सामग्री की चार प्रतियां जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी), संबंधित रिटर्निंग आॅफिसर एवं व्यय लेखा शाखा को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 44 के तहत जारी आदेश में उल्लेख किया है कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत जिले की विधानसभा क्षेत्र करेरा, पोहरी, शिवपुरी, पिछोर और कोलारस के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया मंे भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दल प्रचार-प्रसार हेतु मुद्रित कराई जाने वाली सभी सामग्रियों की चार प्रतियां आवश्यक रूप से जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनीटरिंग कमेटी के मीडिया सेंटर कोठी नम्बर 14 जिला जनसंपर्क कार्यालय शिवपुरी एवं संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी तथा व्यय लेखा शाखा को प्रकाशक द्वारा प्रदत्त कार्य आदेश का निर्धारित प्रारूप-अ की छायाप्रति तथा मुद्रक द्वारा प्रारूप-ब में मुद्रण सामग्री की जानकारी तीन दिवस के अंदर प्रस्तुत करना होगी। सभी मुद्रक एवं प्रकाशक उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित करें।
भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम निर्वाचन 2018 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु निर्वाचन के अंतर्गत प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा मुद्रित कराए जाने वाले बैनर, पोस्टर, हैण्डबिल, बुकलेट व विज्ञापन के मोनीटरिंग के लिए जिला स्तरीय प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) गठित की गई है। उक्त समिति संबंधित मुद्रक या प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों एवं पेडन्यूज की माॅनीटरिंग कर देखेगी कि संबंधित द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) के प्रावधानों का पालन किया है या नही।
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समाचार
शिवपुरी जिले में 11 लाख 33 हजार से अधिक मतदाता करेंगे मताधिकार का उपयोग
1527 मतदान केन्द्र बनाए
शिवपुरी, 16 अक्टूबर 2018/ विधानसभा आम निर्वाचन 2018 में जिले की पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 11 लाख 33 हजार 836 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। जिसमें 6 लाख 8 हजार 3 पुरूष मतदाता और 5 लाख 25 हजार 807 महिला मतदाता शामिल है, जबकि 26 अन्य मतदाता है। इनके लिए 1527 मतदान केन्द्र बनाए गए है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने बताया कि जिले की विधानसभा क्षेत्र 23-करैरा(अजा) में कुल 2 लाख 35 हजार 55 मतदाता, जिसमें 1 लाख 26 हजार 719 पुरूष, 01 लाख 08 हजार 334 महिला और दो अन्य मतदाता है। इनके लिए 312 मतदान केन्द्र बनाए गए है। विधानसभा क्षेत्र 24-पोहरी में 2 लाख 14 हजार 929 मतदाताओं में से 01 लाख 16 हजार 8 पुरूष एवं 98 हजार 916 महिला मतदाता है, जबकि 05 अन्य मतदाता है। इन मतदाताओं के लिए 294 मतदान केन्द्र बनाए गए है। विधानसभा क्षेत्र 25-शिवपुरी में कुल 2 लाख 30 हजार 117 मतदाताओं में से 01 लाख 22 हजार 490 पुरूष, 10 लाख 7 हजार 615 महिला, 12 अन्य मतदाता शामिल है। इनके लिए 304 मतदान केन्द्र बनाए गए है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 26 पिछोर में कुल 2 लाख 27 हजार 628 मतदाताओं में 1 लाख 21 हजार 874 पुरूष एवं 1 लाख 5 हजार 753 महिला और 1 अन्य मतदाता है। इनके लिए कुल 309 मतदान केन्द्र बनाए गए है। जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 27 कोलारस में कुल 2 लाख 26 हजार 107 मतदाता है। जिसमें 1 लाख 20 हजार 912 पुरूष एवं 1 लाख 5 हजार 189 मतदाता और 06 अन्य मतदाता शामिल है। इनके लिए कुल 308 मतदान केन्द्र बनाए गए है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 2 नवम्बर 2018 को गजट नोटिफिकेशन जारी होकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति का कार्य शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख 09 नवम्बर होगी, 12 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा (जांच) की जाएगी। 14 नवम्बर 2018 को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। 28 नवम्बर को मतदान होगा और 11 दिसम्बर 2018 को मतगणना होगी। निर्वाचन की पूर्ण प्रक्रिया 13 दिसम्बर 2018 तक सम्पन्न होगी।
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समाचार
विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से खोलना होगा बैंक खाता
शिवपुरी, 16 अक्टूबर 2018/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2018 लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के लिए पृथक से बैंक खाता खोलना आवश्यक होगा। यह बैंक खाता नामांकन दाखिल करने के कम से कम एक दिन पूर्व राज्य में किसी भी सहकारी बैंको सहित बैंक अथवा डाकघरों में खोलना होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा खोले जाने वाला बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम पर या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के संयुक्त नाम से राज्य में कहीं भी सहकारी बैंको सहित किसी भी बैंक अथवा डाकघरों में खोला जा सकेगा। बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या अन्य कोई व्यक्ति जो अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है, के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोलेगा। अभ्यर्थी अपने समस्त निर्वाचन व्यय खोले गए बैंक खाते से करेगा। साथ ही स्वयं की निधि अथवा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त निधियां भी इसी खाते से जमा करनी होंगी।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ खोले गए बैंक खाते से एकाउन्ट पेयी चैक/ड्राफ्ट/आरपीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति अथवा इकाई को किसी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि 20 हजार से अधिक नहीं होने पर ऐसे व्यय को उक्त बैंक खाते से आहरित कर नगद राशि के रूप में भुगतान कर सकेंगे। अभ्यर्थी द्वारा परिणामों की घोषणा की तिथि से 30 दिवस की अवधि के अंदर दाखिल किए जाने वाले निर्वाचन व्यय के विवरण के साथ इस बैंक खाते की विवरणी की एक स्वसत्यापित प्रति भी जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगी। आयोग ने विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन व्ययों के लिए अधिकतम सीमा 28 लाख निर्धारित की है। 
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समाचार
पोहरी एवं दुल्हई में रैली एवं शपथ के माध्यम से मतदाताओं को किया जागरूक
शिवपुरी, 16 अक्टूबर 2018/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक किए जाने के संबंध में जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। जिसके तहत विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र पोहरी से आज मतदाता जागरूकता अभियान शिक्षा विभाग पोहरी द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया। रैली के माध्यम से कार्यक्रर्ताओं ने लोकतंत्र में मतदान के महत्व को बताते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार जनपद पंचायत पिछोर के ग्राम दुल्हई में भी महिला एवं पुरूषों को मतदान की शपथ दिलाई गई।
---00--- पवन भार्गव

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