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भूदान यज्ञ बोर्ड की पट्टे की भूमि अवैध रूप से अंतरण करने पर 18 फरवरी को सुनवाई

शिवपुरी, 03 फरवरी 2019
भूदान यज्ञ बोर्ड से प्रदाय किए गए भूमि के पट्टे को बगैर सक्षम अधिकारी की अनमुति के अवैध रूप से अंतरण कर देने के कारण अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी ने तहसील पोहरी के ग्राम बेरजा निवासी पंचू पुत्र लल्ली गडरिया और हरिप्रसाद, कल्याण, मुरानी पुत्रगण पंचू को कारण बताओ नोटिस जारी कर 18 फरवरी 2019 को अपर कलेक्टर के कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
उल्लेखनीय है कि तहसील पोहरी के ग्राम बेरजा की भूमि सर्वे क्रमांक 59/2, 64/2, 74 रकवा 0.60, 0.78, 0.80 हैक्टर का भू-दान पट्टा पंचू पुत्र लल्ली गडरिया को प्रदाय किया गया था लेकिन बगैर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अवैध रूप से उक्त भूमि का अंतरण हरिप्रसाद, कल्याण, मुरानी पुत्रगण पंचू को कर दिया गया। जो मध्यप्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम 1968 की धारा 33 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन होने से भू-दान पट्टे की प्राप्त भूमि का अवैध रूप से अंतरण होने के कारण समस्त भूमि शासकीय घोषित करने की कार्यवाही की जाए। 

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