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दो शस्त्र लायसेंस निलंबित

13 फरवरी 2019
दो शस्त्र लायसेंस निलंबित
शिवपुरी, 13 फरवरी 2019  जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी ने शस्त्र अनुज्ञप्ति शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) बी के तहत दो शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए है।
इस संबंध में जारी आदेश में ग्राम खिसलौनी मजरा बंदला हाल बामौरकलां थाना बामौरकलां निवासी बालेन्दु यादव पुत्र राम सिंह यादव द्वारा शस्त्र लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर शस्त्र लायसेंस क्रमांक 06/2017/111/डीएम/शिवपुरी पर दर्ज एक 32 बोर पिस्टल की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है। इसी प्रकार ग्राम खिसलौनी मजरा बंदला थाना बामौरकलां के शस्त्र लायसेंस क्रमांक 08/1982/111/एसडीएम/पिछोर पर दर्ज एक 315 बोर रायफल एवं एक 12 बोर बंदूक दुनाली की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है।

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