Music

BRACKING

Loading...

खनियाधाना में तंबाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन पर कार्यशाला का आयोजन


एंटी करप्शन

15 फरवरी 2019

पवन भार्गव

खनियाधाना- मैनर्स सपोर्ट इन डेवलपमेंट संस्था द्वारा विकासखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन खनियाधाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया गया यह आयोजन जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग एवं मध्य प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के सहयोग से किया गया इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विनोद कुमार गुप्ता बीआरसी खनियाधाना रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएमओ खनियाधाना श्री अरुण कुमार जी रहे कार्यक्रम का संचालन मैंने सपोर्ट इन डेवलपमेंट संस्था से श्री फिरदोस खान जी ने किया इस अवसर पर कहा कि मैंने संस्था इस कानून के क्रियान्वयन के लिए सतत प्रयासरत है इसके लिए कार्यशाला का आयोजन संस्था कर रही है कार्यशाला के मुख्य वक्ता के रूप में श्री संजीव शर्मा संभाग एमपी बी एच ए ने कहा कि सरकार ने तमाकू आपदा से लोगों को बचाने के लिए तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा 2003 बनाया है इस कानून इस कानून की धारा 4 अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करता है तो उसे ₹200 तक का जुर्माना किया जा सकता है आप अपने प्रस्तुतीकरण में तंबाकू नियंत्रण कानून की समस्त धाराओं के बारे में विस्तार से बताया शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना कानूनन अपराध है इसके अलावा बिना चेतावनी के तमाकू की बिक्री भी नहीं हो सकती इस अवसर पर बीएमओ याद आना श्री अरुण कुमार जी ने कहा कि विकास खंड स्तर पर एसडीएम जी के मार्गदर्शन में समस्त विभाग जैसे नगर परिषद शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग पंचायत विभाग सम्मिलित प्रयासों से कोटा कानून का कड़ाई से पालन करेंगे इस कार्यशाला में शासकीय विभागों के प्रतिनिधि व अधिकारियों के अलावा पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया मैंने से फिरोज खान प्रीति सारस्वत लक्ष्मी अग्रवाल आदि ने सहयोग प्रदान किया

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ