लोकसभा निर्वाचन 2019 को मद्देनजर रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी ने असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने एवं विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीवद्ध होने के कारण जिले के 02 आदतन अपराधियों को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिलाबदर कर, 02 आदतन अपराधियों को प्रत्येक सप्ताह दो दिवस (मंगलवार एवं शुक्रवार) को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए है।
जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा जारी आदेश में मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 03 एवं धारा 05 के तहत ग्राम खिरिया जागीर थाना दिनारा निवासी चंदू उर्फ चंद्रभान पुत्र कन्हैयालाल यादव तथा ग्राम सेवडीकलां थाना दिनारा निवासी नीरज पुत्र बहोरन परिहार को 31 जुलाई 2019 तक की अवधि के लिए शिवपुरी एवं सीमावर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना एवं दतिया की सीमाओं से बाहर जाने और बिना पूर्व स्वीकृति के उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करने के निर्देश दिए है। इसी प्रकार ग्राम राजापुर बूधोन थाना मायापुर निवासी खैरा उर्फ सोवरन पुत्र आशाराम लोधी तथा गौशाला थाना देहात शिवपुरी निवासी धर्मेन्द्र पुत्र रामचरण तिवारी को 31 जुलाई 2019 तक की अवधि के लिए शिवपुरी जिले के संबंधित पुलिस थानों में प्रत्येक सप्ताह के दो दिवस (मंगलवार एवं शुक्रवार) को उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए है।
जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा जारी आदेश में मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 03 एवं धारा 05 के तहत ग्राम खिरिया जागीर थाना दिनारा निवासी चंदू उर्फ चंद्रभान पुत्र कन्हैयालाल यादव तथा ग्राम सेवडीकलां थाना दिनारा निवासी नीरज पुत्र बहोरन परिहार को 31 जुलाई 2019 तक की अवधि के लिए शिवपुरी एवं सीमावर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना एवं दतिया की सीमाओं से बाहर जाने और बिना पूर्व स्वीकृति के उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करने के निर्देश दिए है। इसी प्रकार ग्राम राजापुर बूधोन थाना मायापुर निवासी खैरा उर्फ सोवरन पुत्र आशाराम लोधी तथा गौशाला थाना देहात शिवपुरी निवासी धर्मेन्द्र पुत्र रामचरण तिवारी को 31 जुलाई 2019 तक की अवधि के लिए शिवपुरी जिले के संबंधित पुलिस थानों में प्रत्येक सप्ताह के दो दिवस (मंगलवार एवं शुक्रवार) को उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए है।
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