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आरटीई में चयनित बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश 20 जुलाई तक

  शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए चयनित बच्चों के आवंटित स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। अशासकीय स्कूल मोबाईल एप के माध्यम से प्रवेशित बच्चों की एडमिशन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। अंतिम तिथि के बाद अगर कोई बच्चा एडमिशन रिर्पोर्टिंग के लिये शेष रह जाता है, तो संबंधित स्कूल इसके लिये उत्तरदायी होंगे। 
   राज्य शिक्षा केन्द्र ने पालकों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों का नि:शुल्क प्रवेश आंवटित प्राइवेट स्कूलों में 20 जूलाई तक अवश्य करवाएँ। इसके लिये पालकों को पोर्टल से आंवटन-पत्र डाउनलोड कर सीधे स्कूल में जमा करना होगा। आंवटन-पत्र के आधार पर ही स्कूल में एडमिशन मिलेगा।

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