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शिवपुरी पुलिस ने पकडी 32050 रु. की अबैध शराव


*शिवपुरी पुलिस ने पकडी 32050 रु. की अबैध शराव ।*

अति. पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री गजेन्द्र सिंह कंवर ने समस्त थाना प्रभारियो को अबैध शराव रखने वाले एवं उसका परिवहन करने वाले लोगों के खिलाफ शक्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिये है जिसके परिणामस्वरूप  थाना बदरवास व दिनारा ने अबैध शराब के बिरुद्ध कार्यवाही करते हुये कुल 32050 रु. की अबैध शराव एवं दो मोटर सायकल कीमती 85000 रु. कुल मश्रुका 1 लाख 17 हजार रु, का जप्त कर आवकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई ।

दिनांक 06.07.19 को थाना प्रभारी बदरवास नरीक्षक सतीष चौहान को मुखविर व्दारा सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति सड रोड से अपनी मोटर सायकल पर अबैध शराव रख कर बैचने ले जा रहा है सूचना पर थाना प्रभारी व्दारा वरिष्ट अधिकारियो के मार्गदर्शन मे पुलिस टीम बनाकर मुखविर व्दारा बताये स्थान पुलिया के पास सड रोड बदरवास पर रबाना किया पुलिस टीम व्दारा वाहन चैकिंग की गई जिसमे मुखविर व्दारा बताये रंग की मोटर सायकल क्रं. एम पी 67 एम ए 6123 आती दिखी जिसे रोक कर चैक किया गया तो कपडे के बैग से देशी मदिरा प्लेन के 300 क्वाटर कीमती 25050 रु. की पाई गई जिसे जप्त कर आरोपी चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम मोहर सिंह पुत्र हरीचरण उर्फ पप्पू जाटव उम्र 25 साल नि. ग्राम पिपरौदा ऊवरी थाना मायापुर का होना बताया उक्त शराब व वाहन कीमती करीबन 35050 रु. को जप्त कर उक्त आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) की कार्यवाही की गई ।
इसी क्रम मे थाना दिनारा मे मुखविर व्दारा सूचना प्राप्त हुई की दो व्यक्ति एक मोटर सायकल पर दो जरी कैनों मे कच्ची शराब ले कर जा रहे है। सूचना पर थाना प्रभारी दिनारा ने वरिष्ट अधिकारियो के मार्गदर्शन मे पुलिस टीम बनाकर मुखविर व्दारा बताये स्थान तालाब के किनारे दबरा मोड दिनारा पर वाहन चैकिंग शुरु की गई कुछ देर वाद मोटर सायकल क्रं. यू पी 93 बी ए 7908 आती दिखी जिसे रोककर चैक किया गया तो दो कैन जरी की हाथ भट्टी की 35 लीटर शराब से भरी हुयी मिली जिसकी कीमत करीब 7000 रु. की है। आरोपियो का नाम पता पूछने पर अपना नाम 1. संतोष पुत्र माधौ सिंह कंजर उम्र 28 साल नि. परबई थाना रक्सा हाल छितीपुर 2. सोनू उर्फ राधेश्याम पुत्र अशोक सिंह कंजर उम्र 20 साल नि. छोटा बैरसिया नई दिल्ली थाना नरसिंहगढ जिला राजगढ का होना बताया, उक्त शराब व वाहन कीमती करीबन 77 हजार रु. को जप्त कर आरोपियो के खिलाफ आबकारी एक्ट धारा 34(2) की कार्यवाही की गई ।

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