जिले में डीजे, लाउण्ड स्वीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित
-
शिवपुरी | 10-नवम्बर-2019
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिले में 10 दिसंबर 2019 तक धारा 144 लगाई गई है। शांति एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान जिले में डीजे लाउडस्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्र पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
0 टिप्पणियाँ