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गौशालाओं के गौवंश हेतु गेहूं के भूसे की दरों का निर्धारण


प्रदेश में मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड अंतर्गत पंजीकृत गौशालाएं जो समाजसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित एवं मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत मनरेगा से निर्माणाधीन गौशालाओं के गौवंश के भरण-पोषण के लिए राज्य सरकार द्वारा गौशाला के गौवंश के चारे के लिए 20 रूपये प्रति गौवंश प्रति दिवस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस राशि में से 15 रूपये प्रति दिवस प्रति गौवंश चारे के लिए एवं शेष राशि 5 रूपये प्रति दिवस, प्रति गौवंश मध्यप्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित का सुदाना गौशालाओं द्वारा क्रय किया जा सकेगा।
    गौशाला संचालकों द्वारा गेहूं के भूसे के क्रय के लिए जिला स्तर पर दर का निर्धारण कराए जाने के निर्देश पशुपालन विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के शेष माह नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की कुल चार माह की अवधि हेतु भूसा क्रय की दर निर्धारित करने के निर्देश पशुपालन विभाग द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ ही निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भी जिला स्तर पर भूसे की दर का निर्धारण किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई दर को गौशाला संचालकों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।    

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