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अवैध हथियार रखने वाले को एक वर्ष का सश्रम कारावास


नरसिंहपुर. जेएमएफसी अनुदिता चौरासिया की न्यायालय ने अवैध हथियार रखने के प्रकरण में आरोपी सूरज चौधरी पिता डालचंद चौधरी निवासी आजाद वार्ड थाना कोतवाली, नरसिंहपुर को आयुध अधिनियम में एक वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ इन्द्रमणि गुप्ता ने बताया है कि 24 नवंबर २०17 को थाना कोतवाली में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक को फोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कचहरी वाले बाबा की मजार के पास सूरज चौधरी तलवारनुमा चाकू लिये घूम रहा है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक लोहे का तलवारनुमा धारदार अवैध चाकू जप्त कर गिरफ्तार किया था। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निशा मिश्रा के द्वारा की गई ।
गन्ने की फसल में आग लगने पर एक लाख २० हजार की आर्थिक सहायता
नरसिंहपुर. अनुविभागीय राजस्व अधिकारी नरसिंहपुर ने बताया है कि तहसीलदार करेली राजस्व प्रकरण के प्रतिवेदन के आधार पर करोंदा के कृषक दुर्गाशंकर वल्द रामशंकर पालीवाल को 2,000 हेक्टर गन्ना फसल आगजनी से जलकर नष्ट होने पर 60 हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उसकी गन्ना की फसल में 27 नवम्बर को अचानक आग लग जाने से फसल नष्ट हो गई थी।इसी तरह करेली के मौजा करोंदा के कृषक श्यामादेवी जोजे दुर्गाशंकर पालीवाल की गन्ना की फसल में 27 नवम्बर को अचानक आग लग जाने के कारण श्यामादेवी जोजे दुर्गाशंकर पालीवाल को 60 हजार रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। एक अन्य प्रकरण में कल्लू पिता भग्गू निवासी बगदरी तहसील करेली के पुत्र किशनलाल की 24 नवम्बर को तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर मृतक किशनलाल के निकटतम वारिस उनके पिता कल्लू को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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