नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय उन टैक्सपेयर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है जो जीएसटी रिफंड ज्यादा क्लेम करते हैं लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में कमाई कम दिखाते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय एक मुहिम चलाएगी जिसके तहत ऐसे टैक्सपैयर्स की पहचान की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय आय छुपाने वाले करदाताओं पर कार्रवाई करेगा, जिसके लिए वित्त मंत्रालय एक मुहिम चलाएगा।सूत्रों के मुताबिक इसके लिए राजस्व विभाग की ओर IT को निर्देश दिए गए हैं। टैक्स चोरों की पहचान डेटा एनालिटिक्स के जरिए की जाएगी। इससे टैक्स कलेक्शन टारगेट हासिल करने में भी मदद मिलेगी। बता दें कि इनडायरेक्ट टैक्स क्लेक्शन का लक्ष्य 13.5 लाख करोड़ रुपए है।

नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न जल्द भर लें वरना होगा नुकसान
अगर आपने इस साल 31 दिसंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो आपको भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। 2017 के बजट में सरकार ने यह ऐलान किया था कि इनकम टैक्स के सेक्श 234F के तहत फाइनेंशियल ईयर 2017-18 (असेसमेंट ईयर 2018-19) से इनकम टैक्स रिटर्न डेडलाइन के बाद भरने वालों को जुर्माना देना होगा।
अगर आपने इस साल 31 दिसंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो आपको भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। 2017 के बजट में सरकार ने यह ऐलान किया था कि इनकम टैक्स के सेक्श 234F के तहत फाइनेंशियल ईयर 2017-18 (असेसमेंट ईयर 2018-19) से इनकम टैक्स रिटर्न डेडलाइन के बाद भरने वालों को जुर्माना देना होगा।

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