शिवपुरी: हाईकोर्ट ने शिवपुरी कलेक्टर अनुग्रह पी पर 25000 का जुर्माना लगाया है, बता दें कि हाई कोर्ट ने 6 सितंबर 2019 को शिवपुरी कलेक्टर को करैरा स्थिति जमीन के मामले में सुनवाई करते हुए विवादित जमीन को कब्जे में लेने का आदेश दिया था साथ ही 1 माह में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था|
जब कलेक्टर ने रिपोर्ट पेश नहीं की तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार की ओर से पत्र भी जारी किया गया| इस मामले की सुनवाई करते हुए 6 जनवरी 2020 को हाईकोर्ट ने कलेक्टर शिवपुरी को 13 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया हालांकि कलेक्टर 13 जनवरी को नहीं आ सकी इस पर कोर्ट ने सुनवाई 14 जनवरी को नियत की|
एसडीएम करेरा अरविंद कुमार बाजपेई ने बताया कि शिवपुरी में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है इस कारण शिवपुरी कलेक्टर आने में असमर्थ हैं उन्होंने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि जमीन का कब्जा पूर्व में ही दिया जा चुका है और नामांतरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है कोर्ट ने उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए कलेक्टर की व्यक्तिगत हाजिरी माफ की जवाब से असंतुष्ट होकर कलेक्टर को ₹25000 का जुर्माना मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने का आदेश दिया|
जब कलेक्टर ने रिपोर्ट पेश नहीं की तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार की ओर से पत्र भी जारी किया गया| इस मामले की सुनवाई करते हुए 6 जनवरी 2020 को हाईकोर्ट ने कलेक्टर शिवपुरी को 13 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया हालांकि कलेक्टर 13 जनवरी को नहीं आ सकी इस पर कोर्ट ने सुनवाई 14 जनवरी को नियत की|
एसडीएम करेरा अरविंद कुमार बाजपेई ने बताया कि शिवपुरी में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है इस कारण शिवपुरी कलेक्टर आने में असमर्थ हैं उन्होंने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि जमीन का कब्जा पूर्व में ही दिया जा चुका है और नामांतरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है कोर्ट ने उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए कलेक्टर की व्यक्तिगत हाजिरी माफ की जवाब से असंतुष्ट होकर कलेक्टर को ₹25000 का जुर्माना मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने का आदेश दिया|
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