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30 जून तक स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन पुरानी गाइड लाइन पर ही

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रियल स्टेट कारोबार को मिलेगी गति 

 

पंजीयन एवं मुद्रांक के महानिरीक्षक श्री सुखवीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2020-21 की गाइड-लाइन दिनांक 30 जून, 2020 तक स्थापित रखी गई है, जिनमें निर्माण दरों में वृद्धि की गई है। इस प्रकार दिनांक 30 जून, 2020 तक अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन कराने पर पक्षकारों को होने वाले व्यय में 5 से 15 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। इस प्रकार लॉकडाउन अवधि में रियल स्टेट कारोबार पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है, उससे उबरने में आसानी होगी। इसके साथ ही आम जनता को भी देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्‍क में राहत प्राप्त होगी।

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