प्रेस विज्ञप्ती-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मनोहर साहू पिता प्रेमलाल साहू उम्र 31 साल साकिन सिलादेही थाना बिर्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 25.04.2019 आरोपी यंशवन्त साहू के द्वारा प्रार्थी को सन 2019 में पटवारी पद मे नौकरी लगाउगा बोलकर 5.50.000 रूपये नवागढ़ मे लेकर धोखाधडी किया है कि , रिपोर्ट पर थाना नवागढ मे अपराध कमांक 166/20 धारा 420 भादवि दिनांक 3/6/2020 को कायम कर विवेचना मे लिया गया श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारूल माथुर एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती मधुलिका सिंह के द्वारा ततकाल कार्यवाही करने के दिशा निर्देश एवं एसडीओपी जांजगीर श्री जितेंद्र चंद्राकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी व्ही . के . पाण्डेय के नेतृत्व में आरोपी यशवन्त साहू पिता गायत्री प्रसाद साहू उम्र 28 साल साकिन सिलादेही थाना बिर्रा जिला जांजगीर चापा छ.ग. को दिनांक 03.06.2020 गिरफतार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है । उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय , उपनिरीक्षक योगेश कुमार पटेल आरक्षक क . 631 रोहित कहरा आरक्षक क . 472 मोहन साहू आर.क , 723 रामदेव साहू द्वारा किया गया ।
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