सामान्यतः ऐसा नहीं होता परंतु यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन बीमा कराए और लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद वह व्यक्ति बीमा प्रीमियम की पहली किस्त अदा करने के लिए बीमा कंपनी के कर्मचारी को नगद पैसों का भुगतान कर दें लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के कंप्यूटर से रसीद जनरेट होने से पहले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या बीमा कंपनी मरने वाले व्यक्ति को बीमित इंसान मानते हुए बीमा क्लेम का भुगतान करेगी। आइए जानते हैं:-
नई दिल्ली में भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी श्री जय किशन शर्मा बताते हैं कि आप बीमा करवाने के लिए बीमा कंपनी में गए। यदि आप अभिकर्ता से मिले तो बीमा पॉलिसी के लिए जो जरूरी औपचारिकताएं होती है आपसे जरूरी कागजात लेकर आपका फार्म भरकर बीमा हामीदार (underwriter) के पास जाता है। बीमा हामीदार आपके फार्म की छानबीन करता है। इसमें वो निम्न बातें लिखता है:-
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