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पहला बीमा प्रीमियम देने के बाद और रसीद मिलने से पहले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या बीमा क्लेम मिलेगा


 सामान्यतः ऐसा नहीं होता परंतु यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन बीमा कराए और लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद वह व्यक्ति बीमा प्रीमियम की पहली किस्त अदा करने के लिए बीमा कंपनी के कर्मचारी को नगद पैसों का भुगतान कर दें लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के कंप्यूटर से रसीद जनरेट होने से पहले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या बीमा कंपनी मरने वाले व्यक्ति को बीमित इंसान मानते हुए बीमा क्लेम का भुगतान करेगी। आइए जानते हैं:-
 नई दिल्ली में भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी श्री जय किशन शर्मा बताते हैं कि आप बीमा करवाने के लिए बीमा कंपनी में गए। यदि आप अभिकर्ता से मिले तो बीमा पॉलिसी के लिए जो जरूरी औपचारिकताएं होती है आपसे जरूरी कागजात लेकर आपका फार्म भरकर बीमा हामीदार (underwriter) के पास जाता है। बीमा हामीदार आपके फार्म की छानबीन करता है। इसमें वो निम्न बातें लिखता है:-


बीमा लेने वाला व्यक्ति बीमित व्यक्ति तभी बनता है जब उसे पालिसी क्रमांक मिल जाए और पालिसी क्रमांक तभी मिलता है जब काउंटर पर प्रीमीयम जमा हो जाए। कैश काउंटर पर बीमा कंपनी के कर्मचारी को भुगतान करने के बाद और बीमा पॉलिसी नंबर जनरेट होने से पहले किसी व्यक्ति की मृत्यु का मामला अब तक सामने नहीं आया है। यदि ऐसा होता है तो इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा कि वह क्या फैसला करता है और यदि वह न्याय उचित फैसला नहीं करता तो इस तरह के मामलों का निपटारा सक्षम न्यायालय में किया जाता है।

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