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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: अधिसूचित फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक



किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक ने बताया कि फसल बीमा हेतु जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को अधिकृत किया गया है। खरीफ मौसम में अधिसूचित फसलों के बीमा के लिए कृषक भाईयों को सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जिसमें सोयाबीन फसल के लिए 600 रूपए प्रति हेक्टैयर की दर से प्रीमियम राशि ली जाएगी।



अऋणी एवं डिफाॅल्टर कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कृषक का जिस बैंक में खाता है, उस बैंक में आवश्यक दस्तावेजों में फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, बैंक खाता पुस्तिका, भू अधिकार पुस्तिका, पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी बुवाई प्रमाण पत्र शामिल है। समस्त ऋणी व अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है तथा मोबाईल नम्बर बांछित है।

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