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पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण करने के संबंध में निर्देश

 


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पात्र परिवारों को बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर पहचान कर राशन वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशानुसार पात्र परिवारों को बायोमेट्रिक सत्यानपन के आधार पर राशन वितरण कराया जाए। वर्ष 2020 अप्रैल.मई में कोरोना प्रभाव के कारण समग्र परिवार आईडी से राशन वितरण करने पर भारत सरकार द्वारा आपत्ति लेने के कारण पुनरू बायोमेट्रिक सत्यापन से राशन का वितरण करने की व्यवस्था लागू की गई थी। कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण करने के संबंध में खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

   जारी आदेश अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों राशन वितरण के समय कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अन्न उत्सव कार्यक्रम के आयोजन को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। उचित मूल्य की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए हितग्राहियों को लाईन में खड़े होने के लिए 6.6 फीट की दूरी पर गोले बनाए जाकर हितग्राहियों में दूरी रखी जाए। दुकान के विक्रेता एवं हितग्राहियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। उचित मूल्य की दुकान के विक्रेताए कोरोना संक्रमित/लक्षण पाए जाने पर समिति के सहायक अथवा समिति द्वारा नामित अन्य व्यक्ति के माध्यम से राशन का वितरण कराया जाए। उचित मूल्य दुकान पर पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर रखा जाए जिससे हितग्राहियों के हाथों को सेनेटाईजर कराया जाए। पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए अंगूठाए उंगली लगाने के पहले व बाद में हाथों को सेनेटाईजर किया जाए इसके लिए सेनेटाईजर पंच की व्यवस्था की जाए। 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी हितग्राहियों को कोविड-वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगावाई जाए।  

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