कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुरूषोत्तम द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के तहत आदेशित किया है कि सर्दी, बुखार के साथ खाँसी आने अथवा सांस लेने में तकलीफ के मरीज या उसके परिजनों को दवा देने के पूर्व सार्थक लाईट एप पर उसकी जानकारी इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें तथा नियंत्रण कक्ष में दूरभाष क्र0 7542-252746 पर सूचित करें। इस हेतु वे अनिवार्य रूप से सार्थक लाईट एप डाउनलोड करें। जारी आदेश में उन्होंने गुना जिले की राजस्व सीमा में संचालित सभी पेथोलॉजी, अस्पताल (औषधालय, होम्योपेथी, यूनानी, ऐलोपेथी, आदि दवाईयाँ) के सेवा प्रदाताओं को आदेशित किया है, कि सर्दी अथवा बुखार अथवा खाँसी आने अथवा सांस लेने में तकलीफ होने या उपरोक्त सभी होने पर दवा देने के पूर्व सार्थक लाईट एप पर मरीज की जानकारी इन्द्राज करें तथा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्र-07542-252746 पर सूचित करें।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुमार पुरूषोत्तम ने कहा है कि सर्दी, खाँसी, बुखार के साथ ही सांस लेने में तकलीफ होने पर मरीज मेडिकल स्टोर्स, पेथोलॉजी रजिस्टर्ड मेडिकल, प्रेक्टिसनर्स, प्राईवेट अस्पताल में जाकर दवा लेते हैं। जिससे कोरोना का संक्रमण बढ रहा है। संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए आवश्यक है कि दवा लेने के पूर्व जाँच कर ऐसे मरीजों को आईसोलेशन किया जाए।
जिले के किसी नागरिक को सर्दी, खाँसी, बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ है और वह किसी मेडिकल स्टोर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर्स पर जाता है तो उसकी सूचना क्षेत्र के थाना, बीएमओ तथा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्र- 07542-252746 पर अनिवार्यत: सूचित करें।
जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संगठन पर महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 एवं 3 एवं आई.पी.सी. की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक/दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।
जारी आदेश सर्व-साधारण को संबोधित है और चूँकि इसकी तामीली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण कराया जाना एवं सुनवाई किया जाना संभव नहीं है। अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। जारी आदेश जिला गुना की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आज 01 अप्रैल 2021 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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