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रविवार को भी अन्लाक रहेगा, सप्ताह के अन्य दिनों की तरह दुकानें खोलने की रहेगी छुट

 


जांजगीर-चांपा, 5 जून,2021/  जांजगीर-चांपा जिले में रविवार को भी अन्लाक रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार द्वारा  गत 31 मई को जारी आदेश क्रमांक-0469/2021 के अनुसार रविवार को भी जिले के अंतर्गत  (जिला प्रशासन द्वारा समय -समय में घोषित कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर) सभी प्रकार की स्थाई व अस्थाई दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार (जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे), अनाज, मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, ई-कॉमर्स, पार्क एवं जिम सायं- 6 बजे तक खुले रहेंगे।

इसी प्रकार उक्त जारी आदेश के अनुसार अन्य ब्यावसायिक प्रतिष्ठान, गतिविधियां, होटल आदि आदेश में उल्लेखित नियमों, निर्देशों और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी।
उक्ताशय की जानकारी एस डी एम श्रीमती मेनका प्रधान ने दी।
   
समाचार
विदेशी फुटकर मदिरा दुकानों से नगद विक्रय की अनुमति,
     जांजगीर-चांपा 5 जून 2021/ छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) द्वारा जारी आदेश 03 जून 2021 अनुसार विदेशी मंदिरा फुटकर दुकानों से विदेशी मंदिरा एव बीयर तथा प्रीमियम मंदिरा दुकानों से निर्धारित प्रीमियम रेंज की विदेशी मंदिरा एवं बीयर की नगद विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है। 
     कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने जिले में विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से 4 जून  से नगद विक्रय की अनुमति दी है। विदेशी मंदिरा के उपभोक्ताओं को विक्रय कांउटर में नगद भुगतान उपरांत मंदिरा प्रदाय की जावेगी। मदिरा  दुकानों के संचालन का समय सुबह- 09 बजे से रात्रि -08 बजे तक निर्धारित रहेगा।  जारी के आदेश में कहा गया है कि मदिरा दुकानों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाय। कलेक्टर ने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। 
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